भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या स्थगित कर सकते हैं। यह शक्ति न्याय प्रणाली में मानवीय दृष्टिकोण लाती है, लेकिन इसके प्रयोग पर विवेक और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।