भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जो मुख्यतः राजस्व से संबंधित होता है। लोकसभा धन विधेयक में प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि राज्यसभा केवल संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। धन विधेयक का उचित उपयोग और पारदर्शी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।