भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'लोक सेवाओं में अवसर की समानता' का प्रावधान किया गया है?
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
Helpful Information:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में किसी भी आयोग्यता, अपवर्जन या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा।